दीपक मिश्रा
हरिद्वार।
जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जनपद हरिद्वार में स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु सभी वाहन चालकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वाहनों में गार्बेज बैग अनिवार्य रूप से रखें। वाहन संचालन के दौरान किसी भी प्रकार का कचरा सड़क, सार्वजनिक स्थल अथवा खुले स्थानों पर फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए जुर्माना आरोपित किया जाएगा। जनपद में नियमित रूप से जांच एवं निगरानी की जाएगी।
सभी वाहन चालकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशासनिक निर्देशों का कड़ाई से पालन करें एवं स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ हरिद्वार के निर्माण में सक्रिय सहयोग प्रदान करें