पॉश एक्ट (PoSH Act) की ट्रेनिंग वर्कशॉप सम्पन्न, दिल्ली से आये एटर्नी आफ लाॅ तथा एक्सपर्टस् ने दी समिति की अध्यक्षा सहित सदस्यों को ट्रेनिंग।

दीपक मिश्रा 

पॉश एक्ट (PoSH Act),महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से बना एक सशक्त एक्ट है जो कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) के लिए बनाया गया अधिनियम है।
इस अधिनियम के अंतर्गत बनी जिला स्तरीय स्थानीय परिवाद समिति की एक ट्रेनिंग वर्कशॉप हरिद्वार जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया (डीपीओ) कार्यालय में आयोजित की गई।
ट्रेनिंग वर्कशॉप में दिल्ली से आये एटर्नी आफ लाॅ अंकुर अग्रवाल और पूजा पांचाल “पॉश” कम्पेनियन तथा ट्रेनिंग एक्सपर्ट ने हरिद्वार जिले की पॉश एक्ट (PoSH Act) समिति को एक्ट सम्बंधित कार्यविधि और क्या करें क्या ना करें की विस्तृत जानकारी दी।
दिल्ली से आये एटर्नी आफ लाॅ अंकुर अग्रवाल ने कहा एक्ट के बारे में कामकाजी महिलाओं को विस्तार से जानकारी होना जरूरी है महिलाऐं अक्सर अपने कार्य स्थल पर हो रहे उत्पीड़न की सूचना या तो पुलिस को देती हैं या उसे दबा देती हैं जो सही नहीं है, पुलिस को पाॅश एक्ट के अंतर्गत आने वाले किसी मामले को इन्टरटेन करने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे मामलों को लेकर दस या दस से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान में इंटरनल पाॅश कमेटी में या फिर जिलास्तरीय स्थानीय परिवाद समिति को देना होगा।
उन्होंने हरिद्वार जिले की पॉश एक्ट समिति की अध्यक्षा डॉक्टर मनु शिवपुरी ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सदस्य वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती शशि शर्मा, रश्मि उपाध्याय वरिष्ठ एडवोकेट, तथा समिति के सचिव जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया को पॉश एक्ट की गहन जानकारी और क्रियान्वयन के बारे में बताया तथा पीपीटी के माध्यम से बताया , पूजा पांचाल ने कहा इस एक्ट जानकारी महिलाओं सहित पुरुषों को भी होनी जरूरी है ताकि इस तरह के अपराधों से बचा जा सके मसलन, किसी भी कार्य स्थल पर अपनी सहयोगी महिला के विरुद्ध असभ्य टीका टिप्पणी, गलत और अनुचित व्यवहार, अथवा ऐसी कोई भी हरकत जिस पर महिला को आपत्ति हो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
जिला स्तरीय पॉश एक्ट समिति की अध्यक्षा डॉक्टर मनु शिवपुरी ब्रांड एंबेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बताया इस एक्ट के माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हो रहा है, जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया ने कहा नियमानुसार एक्ट सम्बंधित जानकारी के सामाजिक विस्तार और आवश्यक जानकारी को प्रचारित किया जायेगा।
समिति की सदस्य वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती शशि शर्मा और एडवोकेट रश्मि उपाध्याय ने एक्सपर्ट्स के माध्यम से कई शंकाओं का समाधान किया।

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