दीपक मिश्रा
हरिद्वार, 27 दिसम्बर। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथी से मतगणना समाप्ति तक आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। सिटी मजिस्ट्रेट अजयवीर सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों (नगर पंचायत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, पाटी, गढी नेगी तथा नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर एंव किच्छा को छोडकर) स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतगणना समाप्ति तक आदर्श आचरण संहिता लागू करने की घोषणा की गई है। इस दौरान कुछ अवांछनीय एवं समाज विरोधी तत्वों द्वारा नगर निगम हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत शान्ति व्यवस्था भंग किये जाने की सम्भावना है। जिसके लिये तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा जनपद हरिद्वार अन्तर्गत धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत नगर निगम हरिद्वार, क्षेत्रान्तर्गत निम्न निषेधाज्ञा जारी की गई है।
चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पॉच या पॉच से अधिक व्यक्तियों का समूह नही बनाऐगा और न ऐसे समूह में शामिल होगा। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात कर्मचारियों व धार्मिक स्थल पर होने वाली परम्परागत सभाओं पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र लेकर नहीं चल सकेगा। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं अत्यधिक वृद्ध एवं ऐसे विकलांग एवं बीमार जो बिना लाठी के सहारे चल नही सकते पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ईंट, पत्थर रोडे या फैंककर मारे जाने वाली वस्तुऐं एकत्रित नही करेगा और न करायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी के प्रति अपमानजनक भाषा या गाली गलौज या भडकाने वाले शब्दों का प्रयोग नही करेगा। जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुॅचे या शान्ति भंग होने की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति बिना सम्बंधित प्रभारी निरीक्षक कोतवाली/मजिस्ट्रेट, अधोहस्ताक्षरी अथवा निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति के जुलूस नहीं निकालेगा और न जनसभा करेगा। यह प्रतिबन्ध शादी-बारातों, भजन-कीर्तन व शव यात्राओं पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की झूठी अफवाहों को प्रकाशित/प्रचारित नही करेगा या कराऐगा और न ही इनके प्रसारण में सहायक होगा। जिसमें जन सामान्य, विभिन्न वर्गों सम्प्रदायों के साथ घृणा व द्वेष की भावना उत्पन्न हो अथवा शांति भंग होने की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति शिक्षण सस्थाओ, दुकानांे, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों आदि को जबरन बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही इसके लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो आतिशबाजी करेगा और न कराएगा। मतगणना के दिन प्रत्याशियों के वाहन यदा-कदा मध्य सडक पर नही चलेगें। कोई काफिला तीन गाडियों से अधिक का नही होगा और वाहनों मे क्षमता से अधिक व्यक्ति सवार नही होगे। कोई व्यक्ति सडक पर न तो मंच बनाकर वक्तवय देगा और न ही सडक को खोदकर गढ्ढा एंव सडक द्वार बनाएगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सम्पत्ति या स्थल पर न ही किसी प्रकार का झण्डा, बैनर आदि लगायेगा, जो किसी सार्वजानिक प्रतिभा को ढके या प्रतिभा की गरिमा को ठेस पुहचे। बिना किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति के कोई व्यक्ति सार्वजानिक पार्काे में सभा/बैंठक नही करेगा। मतगणना की तिथि को मतगणना स्थल के परिसर से 300 मीटर के अन्दर निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित शान्ति व्यवस्था मे संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी, पुलिस बल के अतिरिक्त चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा अपने मतगणना एजेन्ट, मीडियाकर्मी या जिन्हे, निर्वाचन कार्य सम्पन्न करने है नियमानुसार पास जारी किये गये हो के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नही करेगा। कोई व्यक्ति मतगणना कार्य मे किसी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवरोध उत्पन्न नही करेगा और न प्रेरित करेगा। आदर्श आचार संहित का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।